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स्कूल फ़ीस और कोचिंग फ़ीस पर GST

GST लगेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि क्या पढ़ाया जाता है और कौन पढ़ाता है।

स्कूल: छूट

शिक्षा संस्थान की अपने स्टूडेंट्स को दी गई सर्विस GST से छूट में है, जब शिक्षा हो:

यह Notification 12/2017-Central Tax (Rate) की एंट्री 66 से है। स्कूल अपने स्टूडेंट्स से जो ट्यूशन, एडमिशन और परीक्षा फ़ीस लेता है, वो इसमें आती है। दूसरे चार्ज (यूनिफ़ॉर्म या किताबों की बिक्री, हॉस्टल, इवेंट) कैसे माने जाते हैं, अपने अकाउंटेंट से पूछें।

मेकर में "छूट: हायर सेकेंडरी तक स्कूल की पढ़ाई" चुनें। रसीद पर लाइन छपती है कि शिक्षा सर्विस छूट में है।

कोचिंग, ट्यूशन और क्लास: 18%

प्रतियोगी परीक्षाओं की प्राइवेट कोचिंग, ट्यूशन क्लास, और शौक की क्लास (म्यूज़िक, डांस, ऐसे कंप्यूटर कोर्स जो कानून से मान्य योग्यता नहीं देते) 18% पर टैक्स में हैं (SAC 9992)।

उदाहरण

रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर GST सहित ₹11,800 महीना लेता है। टैक्सेबल वैल्यू ₹10,000, GST ₹1,800 (₹900 CGST + ₹900 SGST)। अगर फ़ीस चार्ट में ₹10,000 और GST अलग लिखा है, तो "फ़ीस में GST शामिल है" का टिक हटाएं: दोनों तरह से माता-पिता ₹11,800 ही देते हैं।

छूट और सीमाएँ नोटिफ़िकेशन से तय होती हैं और हर मामले में अलग समझी जाती हैं। मिले-जुले चार्ज या ऑनलाइन कोर्स के लिए खासकर अपने अकाउंटेंट से पक्का करें।
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